Patiala Viral Audio की जांच करेगी Chandigarh Forensic Lab; HC ने दिया आदेश
Babushahi Bureau
चंडीगढ़/पटियाला, 10 दिसंबर, 2025: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने पटियाला पुलिस (Patiala Police) की कथित वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग मामले में आज एक बेहद अहम आदेश जारी किया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि इस विवादित ऑडियो की सत्यता की जांच चंडीगढ़ की फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (Forensic Science Laboratory - FSL) से करवाई जाए। यह आदेश अकाली दल द्वारा पुलिस की उस दलील पर सवाल उठाने के बाद आया है, जिसमें पुलिस ने बिना किसी ठोस जांच के ऑडियो को 'फेक' (Fake) करार दे दिया था।
सुनवाई से पहले SSP छुट्टी पर
हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से ठीक पहले पंजाब सरकार ने एक बड़ा पकदम उठाया। पटियाला के एसएसपी (SSP) वरुण शर्मा को अचानक छुट्टी (Leave) पर भेज दिया गया है। उनकी जगह संगरूर के एसएसपी सरताज सिंह चहल को पटियाला का अतिरिक्त प्रभार (Additional Charge) सौंपा गया है। इसे मामले की गंभीरता और कोर्ट की सख्ती से जोड़कर देखा जा रहा है।
क्या है पूरा मामला? (Sukhbir Badal's Claim)
दरअसल, शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस कॉल (Conference Call) की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर जारी की थी। उनका दावा था कि यह आवाज पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा की है, जो अपने डीएसपी (DSPs) को निर्देश दे रहे हैं।
ऑडियो में आरोप:
दावा किया गया कि एसएसपी पुलिस अधिकारियों को अकाली उम्मीदवारों के नामांकन (Nomination) रोकने के लिए कह रहे हैं। कथित ऑडियो में कहा गया कि उम्मीदवारों के कागज छीनने, फाड़ने या धक्केशाही का काम नामांकन केंद्रों (Nomination Centers) के अंदर नहीं, बल्कि उनके घर, गांव या रास्ते में किया जाए।
पुलिस ने बताया था AI जनरेटेड
विवाद बढ़ने पर पटियाला पुलिस ने दावा किया था कि यह ऑडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया एक फेक वीडियो है। हालांकि, कोर्ट में अकाली दल ने सवाल उठाया कि पुलिस यह बताए कि उन्होंने किस एजेंसी या लैब से इसकी जांच कराकर इसे फेक घोषित किया। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद चंडीगढ़ लैब की जांच से ही साफ हो पाएगा कि ऑडियो असली है या नकली।
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