नई गौशालाओं को बड़ी राहत: हरियाणा मंत्रिमंडल ने भूमि दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क किया माफ
गौशाला की भूमि का निजी या व्यावसायिक उपयोग रहेगा पूर्ण प्रतिबंधित
चंडीगढ़, 5 मई 2025 – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में राज्य की गौसेवा से जुड़ी संस्थाओं के लिए एक अहम निर्णय लिया गया। अब राज्य में नई गौशालाओं के लिए भूमि की खरीद या उपहार में प्राप्त जमीन के डीड दस्तावेजों पर कोई स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा।
मुख्यमंत्री की पूर्व घोषणा को मिली मंजूरी
यह निर्णय हरियाणा गौ सेवा आयोग, पंचकूला के अनुरोध पर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने 7 अगस्त 2024 को स्टाम्प शुल्क माफ करने की घोषणा की थी, जिसे अब कैबिनेट ने औपचारिक स्वीकृति दे दी है। इससे पहले वर्ष 2019 में यह शुल्क 5% से घटाकर 1% कर दिया गया था, जिसे अब पूरी तरह से माफ कर दिया गया है।
सख्त शर्तें रहेंगी लागू
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल पंजीकृत गौशालाओं, ट्रस्टों या सोसायटियों को ही मिलेगी और यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी:
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भूमि का उपयोग केवल गौसेवा के लिए ही किया जा सकेगा।
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गौशाला की भूमि किसी भी सदस्य द्वारा व्यक्तिगत या व्यावसायिक लाभ के लिए प्रयोग नहीं की जा सकेगी।
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सभी गतिविधियों को हरियाणा गौ सेवा आयोग और पशुपालन विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप ही संचालित करना होगा।
सरकार का उद्देश्य
इस निर्णय का उद्देश्य राज्य में गौ संरक्षण को प्रोत्साहित करना, नवीन गौशालाओं की स्थापना को आसान बनाना, और गौसेवा को स्वच्छ एवं पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए आधारभूत ढांचा मजबूत करना है।
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