हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाया
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 5 मई 2025 — हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण कोटा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस आशय का निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
मुख्य निर्णय:
अग्निवीरों के लिए आरक्षण कोटा में बढ़ोतरी:
पहले 10 प्रतिशत आरक्षण था, जिसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। यह कदम केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा सभी राज्यों को अग्निवीरों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के निर्देश के अनुरूप लिया गया है।
पुलिस और अन्य विभागों में भर्ती में आरक्षण:
गत 5 अगस्त 2024 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के तहत, पुलिस विभाग में कांस्टेबल, खान और भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में वन रक्षक, और जेल विभाग में वार्डर के पदों पर 10 प्रतिशत होरिजेंटल-आरक्षण देने की बात कही गई थी।
अग्निवीरों का चयन:
हरियाणा राज्य से वर्ष 2022-23 में कुल 1,830 अग्निवीरों का चयन किया गया, 2023-24 में 2,215 और 2024-25 में 2,108 अग्निवीरों का चयन हुआ। अग्निवीरों के पहले बैच को 2026-27 में रक्षा बलों से मुक्त किया जाएगा।
अग्निवीरों के लिए अतिरिक्त लाभ:
आयु में छूट:
अग्निवीरों के पहले बैच के लिए आयु में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, ग्रुप बी और सी पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी।
सीईटी में छूट:
अग्निवीरों को उनके प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप सी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) में बैठने से छूट दी जाएगी।
स्वरोजगार और उद्यमिता से संबंधित लाभ:
रोजगार देने वाले उद्योगों को 60,000 रुपये की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी, बशर्ते कि अग्निवीर को 30,000 रुपये से अधिक का मासिक वेतन मिलता हो। इसके अलावा, अग्निवीरों को बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने में प्राथमिकता और 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण भी मिलेगा, यदि वे अपना व्यवसाय या उद्यम स्थापित करना चाहते हैं।
नियुक्ति में वरीयता:
अग्निवीरों को एचकेआरएनएल के माध्यम से नियोजित होने के इच्छुक लोगों के लिए तैनाती में वरीयता दी जाएगी।
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