चंडीगढ़ प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर लगाई रोक, धारा 163 के तहत आदेश जारी
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 09 मई 2025 — चंडीगढ़ के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आदेश जारी करते हुए चंडीगढ़ में आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य सामग्री, ईंधन (पेट्रोल, डीजल) और अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं की जमाखोरी पर सख्त पाबंदी लगाई है।
प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्तियों, व्यापारियों और संस्थाओं द्वारा अनधिकृत रूप से इन वस्तुओं का संग्रहण किया जा रहा है, जिससे बाजार में कृत्रिम संकट और कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है।
प्रमुख बिंदु:
कोई भी व्यक्ति, व्यापारी, थोक विक्रेता या व्यवसायिक संस्था आवश्यक वस्तुओं—जैसे चावल, गेहूं, दालें, चीनी, खाद्य तेल, सब्जियां, दुग्ध उत्पाद, दवाइयां, पेट्रोल और डीजल—की जमाखोरी नहीं कर सकेगा।
सभी व्यापारियों और स्टॉकिस्टों को आदेश जारी होने के तीन दिनों के भीतर अपने मौजूदा भंडार की जानकारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन को देनी होगी।
शिकायत कहां करें:
यदि किसी को भी जमाखोरी, कालाबाज़ारी या मूल्य वृद्धि की सूचना मिलती है, तो वे इसकी शिकायत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता मामले और विधिक माप विज्ञान, सेक्टर-17, चंडीगढ़ में कर सकते हैं।
संपर्क नंबर: 0172-2703956
आदेश की वैधता:
यह आदेश 9 मई 2025 से 7 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और आम जनता के हितों की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया एक सख्त कदम है।
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