High Court का आदेश : चुनाव ड्यूटी पर तैनात SHO व पुलिस अधिकारी किसी पार्टी का पक्ष न लें; Viral Audio की स्वतंत्र एजेंसी से हो जांच
Babushahi Bureau
चंडीगढ़, 11 दिसंबर, 2025: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने पंजाब में हो रहे जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों (Zila Parishad and Block Samiti Elections) को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि चुनाव ड्यूटी में तैनात एसएचओ (SHOs) और अन्य पुलिस अधिकारी किसी एक राजनीतिक पार्टी (Political Party) का पक्ष न लें। इसके साथ ही, कोर्ट ने वायरल ऑडियो मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी (Independent Agency) से करवाने की भी वकालत की है ।
https://drive.google.com/file/d/1IZv4Ik8SBeaxi-CbW-jYVjdVb8XKiQQr/view?usp=drivesdk
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