Explainer: संसद में Anurag Thakur ने उठाया E-Cigarette का मुद्दा; जानिए क्या है यह 'इलेक्ट्रॉनिक नशा', कितना है खतरनाक?
Babushahi Bureau
नई दिल्ली, 11 दिसंबर, 2025 : संसद भवन (Parliament House) में आज उस वक्त अजीब स्थिति पैदा हो गई, जब प्रतिबंधित ई-सिगरेट (Banned E-Cigarette) का मुद्दा गूंज उठा। लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने एक टीएमसी सांसद पर सदन के भीतर ई-सिगरेट पीने का सनसनीखेज आरोप लगाया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। स्पीकर ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।
लेकिन, इस घटना ने एक बार फिर उस 'इलेक्ट्रॉनिक नशे' को चर्चा में ला दिया है, जिसे भारत सरकार सालों पहले पूरी तरह प्रतिबंधित कर चुकी है। आइए जानते हैं कि आखिर ई-सिगरेट क्या है, यह साधारण सिगरेट से कितनी अलग है और कानून में इसे लेकर क्या प्रावधान हैं।
क्या है ई-सिगरेट? (What is E-Cigarette?)
ई-सिगरेट, जिसे तकनीकी भाषा में 'इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम' (ENDS) भी कहा जाता है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इनहेलर (Electronic Inhaler) है। यह बैटरी से चलने वाला डिवाइस है।
कैसे काम करता है
इसमें तंबाकू नहीं जलता, बल्कि इसके अंदर एक लिक्विड (Liquid) भरा जाता है, जिसमें निकोटीन और अन्य केमिकल्स होते हैं। बैटरी की ऊर्जा से यह लिक्विड गर्म होकर भाप (Vapor) में बदल जाता है। जब व्यक्ति इसे खींचता है, तो उसे बिल्कुल सिगरेट पीने जैसा अहसास होता है और मुंह से धुआं (भाप) निकलता है।
क्यों खतरनाक है यह नशा? (Health Hazards)
अक्सर नई पीढ़ी (New Generation) को लगता है कि ई-सिगरेट साधारण सिगरेट की तरह नुकसानदायक नहीं है, लेकिन यह एक बड़ा भ्रम है।
1. जहरीले रसायन: इसमें इस्तेमाल होने वाला लिक्विड कई बार साधारण तंबाकू से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें निकोटीन के अलावा ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सीधे फेफड़ों पर असर करते हैं।
2. ICMR की चेतावनी: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने 20 मई 2019 को जारी एक व्हाइट पेपर (White Paper) में इसके दुष्प्रभावों को गिनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक, यह स्वास्थ्य के लिए उतनी ही हानिकारक है जितनी बीड़ी या सिगरेट।
3. जानलेवा बीमारियां: रिसर्च में सामने आया है कि इसके सेवन से अस्थमा (Asthma), 'पॉपकॉर्न लंग्स' (Popcorn Lungs) और फेफड़ों के कैंसर (Lung Cancer) का खतरा तेजी से बढ़ता है। दुनिया के कई देशों ने इससे होने वाली मौतों पर चिंता जताई है।
भारत में क्या है कानून? (Legal Status & Ban)
भारत सरकार ने युवाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ई-सिगरेट पर कड़ा एक्शन लिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संसद में बिल पेश कर इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। भारत में ई-सिगरेट के निर्माण (Production), वितरण, बिक्री, आयात-निर्यात और विज्ञापन पर पूर्ण रोक है।
सजा और जुर्माने का प्रावधान (Penalty)
'प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट' (Prohibition of Electronic Cigarettes Act) के तहत कानून तोड़ने वालों के लिए सख्त सजा तय की गई है:
1. पहली बार पकड़े जाने पर: 1 लाख रुपये तक का जुर्माना (Fine) या 1 साल तक की कैद (Imprisonment), या दोनों हो सकते हैं।
2. दूसरी बार गलती करने पर: अगर कोई व्यक्ति दोबारा नियम तोड़ता है, तो 5 लाख रुपये का जुर्माना और 3 साल तक की जेल या दोनों का प्रावधान है।
इस कानून के दायरे में ई-हुक्का (E-Hookah) भी शामिल है।
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