चंडीगढ़ में टैक्सी, ऑटो और बाइक टैक्सी के किराए में हुआ बदलाव, नई दरें लागू;
ई-रिक्शा और कैब सेवाओं को लेकर अधिसूचना जारी, 7 जुलाई से प्रभावी
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 7 जुलाई 2025:
चंडीगढ़ प्रशासन के परिवहन विभाग ने टैक्सी, ऑटो और बाइक टैक्सी सेवाओं के किराए को लेकर नई अधिसूचना जारी की है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67(1) के तहत प्रशासक द्वारा अधिकृत राज्य परिवहन प्राधिकरण को निर्देश जारी करते हुए यह नई किराया दरें लागू की गई हैं। यह अधिसूचना पूर्व में 31 मार्च 2022 को जारी नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए प्रभाव में लाई गई है।
अधिसूचना के अनुसार, 4+1 सीटर तक की टैक्सी, ई-ऑटो, ई-रिक्शा और बाइक टैक्सी के किराए निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:
नई किराया दरें इस प्रकार हैं:
वाहन का प्रकार पहले 3 किमी का किराया प्रति किमी उसके बाद
4+1 सीटर या उससे कम वाली एसी/नॉन एसी टैक्सी/कैब ₹90 ₹25
6+1 सीटर या उससे अधिक वाली एसी/नॉन एसी टैक्सी/कैब ₹100 ₹28
साधारण ऑटो (ई-ऑटो/ई-रिक्शा सहित) ₹50 ₹13
बाइक टैक्सी ₹30 ₹9
यह दरें 7 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएंगी और सभी ऑपरेटरों के लिए अनिवार्य होंगी।
परिवहन सचिव दीप्रवा लाकड़ा, आईएएस ने जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये दिशा-निर्देश केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सीमा के भीतर सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर लागू होंगे।
आम जनता को क्या होगा फायदा?
किराए में स्पष्टता से ओवरचार्जिंग पर रोक लगेगी।
ई-वाहनों के किराए तय होने से स्वच्छ परिवहन को मिलेगा बढ़ावा।
बाइक टैक्सी जैसे किफायती विकल्प को बढ़ावा मिलेगा।
प्रशासन की इस पहल को नागरिक हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। परिवहन विभाग ने सभी सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित किराए के अनुसार ही यात्रियों से शुल्क वसूलें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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